Bihar News: बिहार सरकार ने आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को अब सुचारू रूप से सही करने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बताया है कि बिहार में मुखिया, वार्ड सदस्य और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लाइसेंस आवेदन पर मात्र 7 दिनों के अंदर उनका निष्पादन अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब बिहार में अगर मुखिया को लाइसेंसी बंदूक चाहिए तो 60 दिनों के अंदर उन्हें यह उपलब्ध होगा जहां अब बिहार में आर्म्स का लाइसेंस मिलना पहले के मुकाबले आसान हो गया है.
बिहार सरकार का मानना है कि उनकी इस नई पहल से पंचायत प्रतिनिधि वार्ड सदस्य और अन्य पंचायत से जुड़े लोग अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स खरीद सकेंगे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे.
Bihar News: अब 7 दिनों में मिलेगा आर्म्स लाइसेंस
मौजूदा समय में बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां सत्ताधारी दल के विधायक आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने सदन में बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से यह सवाल पूछा कि एक साल पहले नीतीश सरकार ने यह घोषणा की थी कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध होगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिला जहां इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है.
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