BPSC Re-Exam : 70वीं BPSC पीटी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर जनसुराज के याचिका पर पटना हाई कोर्ट में कल सुनवाई

On: Wednesday, January 15, 2025 11:59 AM
BPSC Re-Exam

BPSC Re-Exam : BPSC 70वीं पीटी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर जनसुराज की ओर से दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट में आज यानि बुधवार को सुनवाई होनी थी. आपको बता दे की आज चीफ जस्टिस के वी चंद्रन का विदाई समारोह 11:30 बजे दिन में आयोजित किया गया है. जिस वजह से आज होने वाली सुनवाई कोई स्थगित कर इस मामले (BPSC Re-Exam) पर कल सुनवाई की जाएगी.

यह याचिका जनसुराज के वकील प्रणव कुमार के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत लिखित याचिका दायर कर BPSC 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर, फिर से एग्जाम करने (BPSC Re-Exam) की मांग की गई है. और साथ ही कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक यह एग्जाम ना हो जाए तब तक हुए एग्जाम रिजल्ट की भी घोषणा न की जाए.

BPSC Re-Exam : इन लोगों ने भी दायर की याचिका

आपको बता दे की जनसुराज के अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और फेमस यूट्यूब खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इनके द्वारा दायर किए गए याचिका में री-एग्जाम (BPSC Re-Exam) करने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है. BPSC 70वीं पीटी परीक्षा में हुए गड़बड़ी की वजह से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. अनशन के बीच तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

प्रशांत किशोर पर तीन मामले दर्ज

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ BPSC आंदोलन के दौरान अब तक तीन मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें से एक मामले में उन्हें 6 जनवरी को गिरफ्तार भी किया गया था. प्रशांत किशोर के जमानती धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी के बाद एक उच्च तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी. तथा अदालत के आदेश पर उन्हें शाम को थाने से जमानत मिली थी. जमानत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने अनशन को जारी रखने का निर्णय लिया. अनशन की वजह से प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई. जिसके कारण से उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस कवि विश्वनाथ के बेंच में सुनवाई के दौरान कहा था कि आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट में आज का दायर करनी चाहिए.

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