Pappu Yadav: पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की- जब्ति का आदेश, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ एमपी- एमएलए अदालत ने कुर्की जब्ति का आदेश जारी किया है. दरअसल ये मामला धोखाधड़ी और धमकी से जुड़ा है जिसके खिलाफ कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.

On: Wednesday, February 4, 2026 1:59 PM
Action On Pappu Yadav

Action On Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जहां धोखाधड़ी और धमकी के मामले में अब उन पर बड़ी कार्रवाई किए जाने का आदेश जारी हुआ है. धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने और धमकी देने के एक मामले में एमपी- एमएलए विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है.

पप्पू यादव समेत जिन लोगों के खिलाफ ये आदेश पारित हुआ है, उनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद शामिल है. अदालत के अनुसार यह बताया गया है कि आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण कोर्ट को यह सख्त और ठोस कदम उठाना पड़ा. इससे पहले अदालत द्वारा तीनों आरोपितों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट और इश्तहार भी जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए.

Pappu Yadav: 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

दरअसल ये पूरा मामला 1995 का बताया जा रहा है जहां शैलेंद्र प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराए पर लिया था. बाद में यह पता चला कि उस मकान को कथित तौर पर धोखाधड़ी पूर्वक सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. जब इसे लेकर विनोद बिहारी लाल ने गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई तब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को निर्धारित की है, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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