Supreme Court On UGC BILL: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है. दरअसल जब से सरकार यूजीसी बिल लेकर आई तब से लगातार देश भर में इसे लेकर विरोध किया जा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही केंद्र सरकार और एसजी को नोटिस जारी किया है. साथ ही साथ 19 मार्च तक इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है. इस दौरान पक्षकारों से कई तीखे सवाल भी पूछे गए.
सुप्रीम कोर्ट ने UGC BILL पर लगाई रोक
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम पहली नजर से ही अस्पष्ट है और हमें जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं. लिहाजा जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए अभी व्यवस्था हो, क्योंकि स्कूल- कॉलेज को हम अलग-अलग नहीं रख सकते हैं. यानी कि अगले आदेश तक 2012 के ही नियम रहेंगे. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है.
देश भर में हो रहा हंगामा
आपको बता दें कि देश के अलग-अलग हिस्सों में यूजीसी बिल के खिलाफ हंगामा हो रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है. इस यूजीसी बिल को और स्पष्ट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे समाज में बंटवारे की वजह हो सकती है. आपको बता दें कि 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम नोटिफाई किए गए. इसके बाद 14 जनवरी से 20 जनवरी सोशल मीडिया पर इसे लेकर विरोध शुरू हो गया. फिर 21 से 26 जनवरी विरोध तेज हुआ जिसे लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में जमकर हंगामा मचा है.









