Bihar

Ditch on Road : सड़क पर गड्ढा छोड़ने पर ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाई, बरसाती नाले के निर्माण के लिए नई एसओपी लागू

Ditch on Road : अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर गड्ढों (Ditch on Road) के कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे गंभीर चोटें लगती हैं और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। यदि कोई ठेकेदार सड़क निर्माण के दौरान गड्ढा बनाकर उसे खुला छोड़ देता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार और अभियंता दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बुडको) के प्रबंध निदेशक अनीमेष कुमार पराशर के निर्देश पर एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। इस एसओपी का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। यदि कोई संवेदक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी एवं आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय बनाना अनिवार्य होगा।

बिना एसओपी के नहीं होगा निर्माण कार्य

बुडको द्वारा अब तक बिना एसओपी के ही शहर में निर्माण कार्य कराए जा रहे थे, जिससे अव्यवस्था फैल रही थी। अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से बिना किसी नियम-कानून के खुदाई (Ditch on Road) कार्य किए गए, जिसके कारण नगर निगम की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और आम लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ।

कई घटनाओं में देखा गया है कि लोग नाले में गिरकर घायल हुए हैं और कुछ मामलों में उनकी मौत भी हो गई। ठेकेदारों की मनमानी के कारण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाईं। संविदा को कार्य आदेश मिलने के बाद भी परियोजना निदेशक और अभियंता योजनाओं की उचित निगरानी नहीं कर रहे थे, जिससे पूरा शहर अव्यवस्थित हो गया।

बरसाती नाले के निर्माण के लिए नया नियम

अब से बरसाती नाला (स्मार्ट वॉटर ड्रेनेज) का निर्माण आउटलेट से शुरू किया जाएगा, ताकि जल निकासी की समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत, जिन मोहल्लों और कॉलोनियों से नाला गुजरेगा, उन्हें व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

नई एसओपी के तहत ठेकेदार अपनी मर्जी से कहीं भी ड्रेनेज निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते। पहले देखा गया था कि जगह-जगह खुदाई (Ditch on Road) कर निर्माण अधूरा छोड़ दिया जाता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी और योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती थीं। अब बिना आउटफॉल कनेक्शन सुनिश्चित किए बीच में ड्रेनेज निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु

  1. संवेदक को निर्माण कार्य से पहले संबंधित विभागों और हितधारकों से समन्वय बनाना अनिवार्य होगा।
  2. यदि कोई ठेकेदार तय समय में कार्य पूरा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी व आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।
  3. बिना एसओपी के अब कोई खुदाई (Ditch on Road) कार्य नहीं होगा, जिससे नगर निगम की पाइपलाइन और यातायात बाधित न हो।
  4. अब बरसाती नालों का निर्माण आउटलेट से शुरू होगा, जिससे जल निकासी में बाधा न आए और परियोजनाएं सही समय पर पूरी हों।

सरकार के इस कदम से अव्यवस्थित निर्माण कार्यों पर (Ditch on Road) रोक लगेगी और शहर की आधारभूत संरचना बेहतर होगी।

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Nishu Raj

निशु राज अगस्त 2024 से biharujala.com वेबसाइट में काम कर रही हैं। लगभग 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं। वह बिहार के पटना जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने BJMC में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हैं। वह यूनिवर्सिटी टॉपर हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं। अपने करियर में उन्हें लगभग सभी विषयों (राजनीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, शिक्षा, व्यवसाय, क्रिकेट, जीवन शैली, मनोरंजन आदि) पर लिखने का अनुभव है। biharujala.com पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित करना और पाठकों तक सही तथ्य पहुंचाना इसी उद्देश्य से निरंतर लेखन जारी है।

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