IRCTC Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव को दिया झटका, अगली सुनवाई के साथ कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये आदेश

On: Monday, January 5, 2026 7:48 PM
IRCTC Scam

IRCTC Scam: लालू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा है जहां लालू यादव की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट द्वारा अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की गई है. दरअसल आईआरसीटीसी मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है जो लालू परिवार के लिए जोरदार झटका माना जा रहा.

आपको बता दें कि लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव पर भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई आरोप लगाए गए हैं. अक्टूबर 2025 में निचली अदालत में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा निविदा आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध के लालू यादव और उनके कई करीबी लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

IRCTC Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारीज की याचिका

दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह पाया कि लालू यादव ने बतौर केंद्रीय रेल मंत्री रहते अपने कार्यकाल के दौरान भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्हें पूरी साजिश के बारे में पता था जिससे कारण सरकारी खजाने को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. लालू यादव को करारा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है.

यह मामला उस वक्त का है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे जिनके इस पद पर रहते हुए आईआरसीटीसी के अधीन आने वाले कुछ होटल और उनसे जुड़े जमीनों को नियमों की अनदेखी करते हुए निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया गया. टेंडर प्रक्रिया में पादर्शिता नहीं होने के कारण लालू यादव के खिलाफ अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है.

सीबीआई का जवाब सुनने के बाद कोर्ट लेगी फैसला

इस पूरे मामले को लेकर लालू यादव के सीनियर एडवोकेट द्वारा यह बताया गया है कि निचली अदालत में यांत्रिक रूप से आरोप तय किए हैं. उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है. साथ ही साथ लालू यादव का बचाव करते हुए यह बताया गया की होटल से जुड़े प्रशासनिक फैसले आईआरसीटीसी बोर्ड द्वारा लिए गए थे ना की रेल मंत्री के कार्यकाल के द्वारा फैसला लिया गया था. इन सब के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि वह सीबीआई का जवाब सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगी.

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