PM Awas Yojana: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को लेकर एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए एक करोड़ से अधिक परिवारों के मेगा सत्यापन की शुरुआत कर दी है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ही अंतिम लाभुकों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में ग्राम सभा से मंजूरी मिलते ही मान्य माना जाएगा।
PM Awas Yojana: घर-घर सर्वे और ऑनलाइन आवेदन का बड़ा डेटा
मई 2025 तक राज्यभर में घर-घर सर्वे कराया गया था, जिसमें लगभग 1.04 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। इसके अलावा, करीब 20 लाख लोगों ने स्वयं PMAY पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। अब इस विशाल डेटा की दोबारा जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल पात्र और वास्तविक ज़रूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। विभाग ने इस बार सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
तीन-स्तरीय कमेटी प्रणाली से होगी पूरी जांच
सत्यापन के लिए तीन-स्तरीय कमेटी प्रणाली लागू की गई है। सबसे पहले पंचायत स्तर पर समिति बनाई गई है, जो सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे प्रखंड कार्यालय भेजेगी। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) की अध्यक्षता में दूसरी समिति इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची तैयार करेगी। अंत में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (DDC) के नेतृत्व में तीसरी समिति पूरे प्रखंडवार डेटा का अंतिम सत्यापन करेगी। जब यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तब अंतिम सूची को ग्राम सभा में रखा जाएगा, जहाँ मंजूरी मिलने के बाद इसे मान्य माना जाएगा।
कौन होगा पात्र और कौन होगा अपात्र?
सरकार ने पात्रता और अपात्रता को लेकर शर्तें भी दोहराई हैं। जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, वे इस योजना (PM Awas Yojana) के लिए योग्य नहीं होंगे। इसी तरह, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी पात्र नहीं हैं। मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन रखने वाले परिवार, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले लोग भी योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 50 हजार रुपये से अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारियों को भी PMAY-G का लाभ नहीं मिलेगा।
अपात्र परिवारों की मुख्य सूची
| आधार | विवरण |
| सरकारी नौकरी | परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो |
| आय सीमा | मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक |
| टैक्स देने वाले | आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार |
| वाहन स्वामित्व | मोटरयुक्त 3-व्हीलर या 4-व्हीलर वाहन का मालिक |
| भूमि स्वामित्व | 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले |
| KCC सीमा | 50,000 रुपये से अधिक सीमा वाले KCC धारक |
सत्यापन के बाद खुलेगा पक्का घर मिलने का रास्ता
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार में लाखों परिवारों के लिए पक्के घर का सपना और करीब आ जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जिन लोगों का नाम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के मानदंडों में आता है और जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, उन्हें इस योजना (PM Awas Yojana) के तहत सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए। मेगा सत्यापन का यह अभियान इसी दिशा में एक मजबूत कदम है और आने वाले महीनों में फाइनल बैनिफिशियरी लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसके बाद योग्य परिवारों को आवास स्वीकृति मिलनी शुरू हो जाएगी।








