New Hostel Rules In Bihar: उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना नीट छात्रा मौत मामले के बाद अब बिहार में गर्ल्स हॉस्टल को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसके तहत अब सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. साथ ही साथ हर हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती जरूरी है.
कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त रोशनी और मजबूत सुरक्षा इंतजाम लागू किए जाएंगे. अपने फैसले में सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार की किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों की एंट्री नहीं होगी और विजिटर रजिस्टर अनिवार्य होगा. इमरजेंसी के लिए 112, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
Hostel Rules In Bihar: सम्राट चौधरी ने दिए सख्त आदेश
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा समाज के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए लड़की और महिलाओं का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना जरूरी है. यही वजह है कि सरकार चाहती है कि महिलाओं को स्कूल- कॉलेज कार्यस्थल और रहने वाली जगह पर पूरी तरह सुरक्षित माहौल मिले. यही वजह है कि पूरे बिहार में चल रहे गर्ल्स हॉस्टल और लॉज को लेकर अब सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं ताकि आगे चलकर हॉस्टल संचालक किसी तरह की कोई मनमानी न कर सके.
हॉस्टल संचालकों को मानना होगा ये नियम
सम्राट चौधरी द्वारा तय किए गए नई दिशा निर्देश के मुताबिक वार्डन, गार्ड, रसोईया और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन आवश्यक है. बिना सत्यापन के कोई भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा. इतना ही नहीं हॉस्टल के में गेट, गलियारे और खाने वाली जगह और पूरे परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था हो और कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी. हॉस्टल में पर्याप्त लाइट, साफ सफाई, मजबूत दरवाजे, ताले और खिड़कियों में लोहे की जाली होना अनिवार्य है.
Read Also: Prashant Kishor: बिहार में फिर से होगा चुनाव! सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे प्रशांत किशोर








