NEET Student Rape: नीट छात्रा मौत मामले में अब पटना के डीजीपी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है. इस प्रकरण में देखा जाए तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है. साथ ही साथ हॉस्टल की मालकिन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब भविष्य में वो पटना में किसी भी प्रकार का छात्रावास नहीं चला सकेगी. आपको बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के स्तर पर की गई है जिसे लेकर डीजीपी विनय कुमार ने आदेश जारी किया है.
NEET Student Rape: शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर लगा ताला
इस मामले में एसपी और आईजी ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बताया कि जहां पर ये घटना हुई, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा. मामले में हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई. यही वजह है कि हॉस्टल प्रबंधक के खिलाफ यह कार्रवाई की है. डीजीपी का कहना है कि अगर हॉस्टल में सामान्य घटनाएं भी होती है तो उसकी जानकारी थाना को देना आवश्यक है. छात्राओं की सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो घटना सामने आई उसमें पुलिस को सूचना देने में देरी की गई. यही वजह है कि हॉस्टल संचालिका के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.
हॉस्टल प्रबंधन की दिखी लापरवाही
आपको बता दें कि नीट छात्रा मौत मामले में जब गायत्री अपने कमरे में बेहोश मिली तो हॉस्टल प्रबंधन ने इस बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी. बल्कि उसके परिजनो को जानकारी दी गई. साथ ही साथ इस केस में कई कदम पर हॉस्टल प्रबंधक की लापरवाही सामने आई, जिस कारण पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा. डीजीपी ने कहा-ऐसी घटनाओं में तुरंत 112 पर फोन करें और सबसे पहले थाना को सूचित करें. छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.








