Manish Sisodia Bail: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगभग 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है और पार्टी के नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि जबरदस्ती हमारे नेताओं को जेल में रखा गया जहां लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला. आपको बता दे कि 26 फरवरी 2023 से ही शराब घोटाले मामले में सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) जेल में बंद है. पहले सीबीआई और फिर 9 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
उन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए जिनमें अनियमितता है. हालांकि बीच-बीच में अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें पैरोल दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) बहुत जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे.
लगभग 17 महीने से थे जेल में बंद
कोर्ट का इस बारे में कहना है कि उन्हें गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी. इससे पहले सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में है और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था. आपको बता दे की सबसे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021- 22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था.
इसके बाद ईडी ने उन्हें सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. इस केस के चलते उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.
जमानत के साथ कोर्ट ने रखी ये शर्त
अभी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है. जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बांड भरा जाएगा तब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को जमानत देने के साथ-साथ कुछ शर्ते भी रखी है जिसका उन्हें हर हाल में पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही साथ जमानत के लिए उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा. इसका मतलब है कि वह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं. उनके लिए सबसे बड़ी शर्त यह रखी गई है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी.